co-location scam : को-लोकेशन घोटाला क्या है जानिए पूरा सच ..
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो को को-लोकेशन घोटाला मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण से सात दिन की हिरासत में पूछताछ की मंजूरी दे दी।
गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने लगातार तीन दिन तक उनसे पूछताछ की थी, जिसके बाद उनके आवास पर छापे मारे गए थे। सीबीआई द्वारा 2018 में को-लोकेशन घोटाले के संबंध में एक F.I.R दर्ज की गई थी। इस मामले में दिल्ली के एक स्टॉक ब्रोकर शामिल हैं, जो सीबीआई के अनुसार, दूसरों से पहले स्टॉक ट्रेडों के बारे में जानकारी तक पहुंच हासिल करने में कामयाब रहे। सेबी ने अपने आदेश में यह भी खुलासा किया कि रामकृष्ण ने ईमेल के माध्यम से एक “रहस्यमय योगी” के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में गोपनीय जानकारी साझा की। इस मामले से परिचित कई अधिकारियों को संदेह है कि “रहस्यमय योगी” कोई और नहीं बल्कि आनंद सुब्रमण्यन थे।
यह मामला तब प्रकाश में आया जब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 11 फरवरी को चित्रा रामकृष्ण और अन्य पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया, जिसमें आनंद सुब्रमण्यन की एनएसई के समूह परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्ति भी शामिल है।
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रिर्पोट – शिवी अग्रवाल