सुलतानपुर: उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर की एक विशेष अदालत में बाबा साहब डॉ भीमराव आंबेडकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध एक परिवाद दायर हुआ है। एक अधिवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिवक्ता के अनुसार सांसद-विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता धम्मौर थाना अंतर्गत बनकेपुर सरैया निवासी रामखेलावन ने शाह द्वारा 17 दिसंबर 2024 को संसद में संविधान निर्माता डॉ. भीम राम आंबेडकर के खिलाफ की गयी टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि जिनकी बदौलत अमित शाह आज गृहमंत्री हैं उन्हीं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की गई।
याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि बाबा साहब भीमराव आंबेडकर को करोड़ों गरीब मजदूर अपना भगवान मानते हैं और अमित शाह के बयान से करोड़ों लोगों की भावानाएं आहत हुई हैं। इससे मेरी भी भावना आहत हुई है। इसी को लेकर मैंने अमित शाह के खिलाफ परिवाद दायर किया है। अधिवक्ता जयप्रकाश ने बताया कि अमित शाह ने राज्यसभा में बाबा साहब आंबेडकर को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी और उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया।
अमित शाह के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर
अधिवक्ता ने आगे कहा कि अमित शाह की इसी बात को लेकर परिवादी राम खेलावन ने मेरे जरिये अदालत में परिवाद दायर किया है। उधर परिवादी ने अदालत को बताया कि बीते 24 दिसंबर 2024 को बहुजन समाज पार्टी के लोगों के साथ मिलकर मुकदमा दर्ज किए जाने के लिए वह पुलिस अधीक्षक से मिले थे साथ ही उन्हें रजिस्टर डाक से भी कार्रवाई के लिए शिकायत भेजी थी, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। परिवादी ने कहा कि इसके बाद हम न्याय के लिए अदालत आए हैं।
गौरतलब है कि अमित शाह के बयान का जमकर विरोध हुआ था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अमित शाह के विरोध में जगह-जगह धरना और विरोध प्रदर्शन किया था। बहुजन समाज पार्टी ने भी विपक्षी दलों की देखादेखी कुछ दिनों बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरी और अमित शाह द्वारा दिए गए बयान का विरोध किया।