सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को कोर्ट ने सुनाई 141 ​​साल सजा

0 287

मलप्पुरम: केरल की एक अदालत ने नाबालिग सौतेली बेटी से कई वर्षों तक बार-बार दुष्कर्म करने वाले पिता को दोषी ठहराते हुए उसे 141 साल की कुल अवधि की सजा सुनाई है। जिले के मंजेरी शहर की त्वरित विशेष अदालत के न्यायाधीश अशरफ ए एम ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी को 141 साल की कुल अवधि की सजा सुनाई।

अदालत के 29 नवंबर के आदेश के अनुसार, दोषी को कुल 40 वर्ष जेल की सजा काटनी होगी क्योंकि यह उसे सुनाई सबसे अधिक अवधि की सजा है। इसमें कहा गया कि विभिन्न प्रावधानों के तहत दी गई अलग-अलग सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने दोषी पर 7.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को मुआवजा दिए जाने का भी आदेश दिया। मामले से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोषी और पीड़िता तमिलनाडु के मूल निवासी हैं।

उन्होंने बताया कि सौतेला पिता 2017 से पीड़िता का यौन शोषण कर रहा था। अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने एक दोस्त के सुझाव पर आखिरकार अपनी मां को सारी बात बताई जिसने पुलिस में शिकायत की। जानकारी दें कि, ठीक ऐसे कि, बीते 27 नवंबर को यूपी के सोनभद्र के शाहगंज क्षेत्र में दो साल पहले नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और उसका गर्भपात कराने के दोषी पिता कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी । तब विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) के अपर सत्र न्यायाधीश अमितवीर सिंह ने फैसला सुनाया थी । उन्होंने तीन लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया था। वहीं इस जुर्माने में ढाई लाख रुपये पीड़िता को देने का कोर्ट ने आदेश दिया था।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.