Delhi Challan News : दिल्ली में 1 अप्रैल से वाहनों के लिए बदले नियम, उल्लंघन करने वाले को हो सकती है जेल

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Delhi Challan News : दिल्ली में यातायात नियमों का पालन ना करने वाले वाहन चालक सावधान हो जाएं, क्योंकि दिल्ली सरकार के सड़क परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल से बसों और भारी वाहनों को लेकर नए नियम बना दिए हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि बस और माल ढोने वाले वाहन अब से अलग लेन में चलेंगे। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग 1 अप्रैल से शहर की 15 सड़कों पर बसों और मालवाहको के लिए लेन अनुशासन को सख्ती से लागू करेगा।
जिसमें गलती करने वाले ड्राइवर के लिए 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की कैद का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली परिवहन विभाग ( Delhi Transport Department) द्वारा जारी बयान के मुताबिक यातायात पुलिस और परिवहन विभाग सुबह 8:00 से रात 10:00 बजे तक इस नियम का पालन करवाएंगे। इस टाइम लिमिट के बाद दूसरे वाहनों को इस लाइन पर चलने की अनुमति होगी।

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रिपोर्ट – तान्या अग्रवाल

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