नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की मान्यता रद करने की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को समय विस्तार दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की दो सदस्यीय पीठ ने दोनों सरकारों को हलफनामा दाखिल करने के लिए छह और सप्ताह का समय दिया है।
याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि आप नीत दिल्ली सरकार ने 10 सितंबर 2021 को गणेश चतुर्थी पूजा का आयोजन किया, जिसका टेलीविजन चैनलों पर सीधा प्रसारण किया गया। याचिका में दावा किया गया है कि पार्टी ने धर्मनिरपेक्ष देश के संविधान की कथित अवहेलना कर गणेश चतुर्थी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी धन का उपयोग किया।
मंगलवार को इस पर सुनवाई कर रही पीठ को सूचित किया गया कि निर्वाचन आयोग ने याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन दोनों सरकारों ने अब तक अपने रुख से अवगत नहीं कराया है।
पीठ ने पाया कि 20 सितंबर 2021 को इस मामले में प्रतिवादियों के वकीलों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया था। उनमें से केंद्र और दिल्ली सरकार ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। इस पर पीठ ने कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए दोनों सरकारों को छह सप्ताह का और समय दे दिया जाता है।