देवेंद्र उर्फ गब्बर सिंह की 110 करोड़ की संपत्ति कुर्क, माफिया पर दर्ज हैं 50 से ज्यादा मुकदमे

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बहराइच: जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी के निर्देशन में माफिया देवेन्द्र सिंह उर्फ राजेश सिंह उर्फ गब्बर सिंह पुत्र रामपाल सिंह उर्फ रामफल सिंह, निवासी मोहनपुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच के विरुद्ध 14(1) गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 अन्तर्गत की गई कार्रवाई में लगभग रू. 110 करोड़ की सम्पत्ति जब्त की गई है।

प्रेस-वार्ता में बताया गया कि माफिया देवेन्द्र सिंह के विरूद्ध मु.अ.सं. 260/21 धारा 386/419/420/467/468/471/504/506/34 आईपीसी थाना को. नगर बहराइच, मु.अ.सं. 325/21 धारा 384/506 आईपीसी थाना दरगाह शरीफ बहराइच, मु.अ.सं. 06/22 धारा 504/506 आईपीसी थाना दरगाह शरीफ, बहराइच, मु.अ.सं.323/ 21 धारा 342/342/323/364/506 आईपीसी थाना दरगाह शरीफ, बहराइच, मु.अ.सं. 259/21 धारा 420/406/506 आईपीसी 2/3 सा.स.क्षतिनिव. अधिनियम थाना को. देहात बहराइच तथा मु.अ.सं. 357/21 धारा 452/386/323/342/406/ 504/506/120बी आईपीसी थाना को. देहात बहराइच के अतिरिक्त सन् 1992 से अब तक कुल 47 अभियोग विभिन्न जनपदों में पंजीकृत हुए हैं।

अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उपरोक्त व अन्य सहयोगियों का समाज विरोधी क्रियाकलाप एवं इनकी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से गैंगचार्ट तैयार कर नियमानुसार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर द्वारा अनुमोदन कराकर थाना को. नगर बहराइच में मु.अ.सं. 125/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम थाना को. नगर में पजीकृत किया गया। देवेन्द्र सिंह जो गैंग लीडर है तथा मनीष जयसवाल पुत्र स्व. ओम प्रकाश जायसवाल व महेन्द्र सिंह उर्फ अभय प्रताप सिंह पुत्र गंगा प्रसाद सिंह, गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। यह गिरोह भू-माफिया तथा कूटरचित दस्तावेज तैयार करके धोखाधड़ी करके सरकारी तथा गरीब व्यक्तियों को बन्धक बनाकर जमीन क्रय विक्रय कर अवैध रुप से कब्जा कर उनका विक्रय करके गिरोह में शामिल सभी व्यक्तियों एवं उनके परिवार के लाभ के लिए अवैध रुप से अर्जित करते हैं। पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा प्रस्तुत आख्या तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात की आख्या के अनुसार अभियुक्त गब्बर सिंह उपरोक्त द्वारा विवेचना व गुप्त स्रोत से ज्ञात हुआ है कि निमन सम्पत्तियों को आपराधिक क्रियाकलाप से प्राप्त धन द्वारा अर्जित की गयी हैं। अभी और सम्पत्तियों की जानकारी की जा रही हैं।

प्रेस-वार्ता के दौरान बताया गया कि बन्धन होटल मैरिज लॉन कामर्शियल 40 कमरे का होटल कीमत करीब लगभग 85 करोड़ व वीरसेन सिन्हा मार्केट बहराइच का आंशिक भाग दुकान छोटी बाजार, जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ है, उल्लिखित सम्पत्तियों को तत्काल प्रभाव से धारा-14 (1) उ.प्र. गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क किया गया। नगर मजिस्ट्रेट बहराइच को उक्त सम्पत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया गया है। तहसीलदार सदर बहराइच व पुलिस उपाधिक्षक बहराइच को सम्पत्तियों के सर्वाेत्तम हित में प्रबन्धन हेतु प्रशासक के सहयोग हेतु नियुक्त किया गया है।

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