ED ने की मेहुल चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग, अर्जी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली (New Delhi)। गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने कारोबारी मेहुल चोकसी (Businessman Mehul Choksi) की उस याचिका को खारिज कर दी है,जिसमें उसने प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी को चुनौती (Challenge to Enforcement Directorate’s application) दी थी। ईडी ने अपनी अर्जी में मेहुल (Mehul) को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित (Declare fugitive economic offender) करने की मांग (Demand) की थी। मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) के 14,500 करोड़ रुपये गबन करने का आरोप है।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की एकल पीठ ने कहा, ईडी द्वारा दायर आवेदन में कोई खामी नहीं मिली है। चोकसी ने अपनी याचिकाओं में ईडी के आवेदन में कई प्रक्रियात्मक खामियों का दावा किया था। चोकसी ने एक विशेष अदालत द्वारा पारित अगस्त 2019 के आदेश को चुनौती दी थी। ईडी ने जुलाई 2018 में चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उसकी संपत्तियों को जब्त करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था।
चोकसी ने दावा किया कि एजेंसी ने आवेदन दाखिल करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था और इसलिए, यह अमान्य है। लेकिन पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ईडी द्वारा दायर आवेदन भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम में निर्धारित प्रारूप में था। जनवरी 2020 में, उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश पर रोक लगा दी थी। गुरुवार को जस्टिस कोतवाल ने इस पर से रोक हटा दी है।