नई दिल्ली. दोपहर की बड़ी खबर के अनुसार पाकिस्तान (Pakistan) के चुनाव आयोग (ECP) ने आज पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया है। दरअसल आज ECP ने इमरान खान को तोशाखाना (Tosha Khana) मामले में उन्हें भ्रष्ट आचरण करने का दोषी पाया है। इस बाबत आज यानी शुक्रवार को ECP को यह भी घोषणा की है कि, इमरान खान अब संसद के सदस्य भी नहीं हैं। इसके साथ ही अब ECP इमरान खान के खिलाफ भ्रष्ट आचरण के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करेगी।
रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व PM और PTI चीफ इमरान खान पर आरोप लगा था कि, उन्होंने सत्ता में रहते हुए विदेशी नेताओं से प्राप्त उपहारों के बारे में अधिकारियों को पूरी तरह से गुमराह किया। साथ ही आरोपों के मुताबिक, इमरान खान ने तोशाखाना की तोहफे में दी गई कई घड़ियां एक घड़ी डीलर को 15।4 करोड़ रुपये से ज्यादा में बेच दी हैं। बता दें कि, बीते अगस्त में गठबंधन सरकार ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना उपहारों और उनकी कथित बिक्री से प्राप्त आय के “विवरण साझा नहीं करने” के लिए एक याचिका दायर की थी।
मामले पर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद में ECP सचिवालय में अपने इस फैसले की घोषणा की। यह फैसला पांच सदस्यीय पीठ द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है। हालांकि, इस दौरान आज पंजाब के सदस्य मौजूद नहीं थे। इस जारी फैसले के मुताबिक गलत बयान देने पर भी अब इमरान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू होगी।