असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2021 है. अगर आपकी सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है. अगर किसी वजह से आप तय समय-सीमा में रिटर्न भरने से चूक गए तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. आईटीआर फाइल करने के लिए कई फायदे मिलते हैं. आइए जानते हैं उन फायदों के बारे में.
बैंक से लोन मिलने में आसानी- इनकम टैक्स रिटर्न आपकी कमाई का सबूत होता है. अगर आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपसे आईटीआर मांगता है. अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तो आपसे कमाई के अन्य सबूत देने होंगे. अगर आप नियमित रूप से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको बैंक से आसानी से होम, बिजनेस, पर्सनल और ऑटो लोन मिल जाएगा.
बीमा कवर बढ़ाने में मददगार- अगर आप 1 करोड़ रुपये तक का टर्म प्लान इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां आपसे इनकम टैक्स रिटर्न की मांग करती है. आय का सोर्स और चुकाने की स्थिति को परखने के लिए ही कंपनियां आईटीआई मांगती है. आईटीआर देखने के बाद कंपनी बीमा कवर का निर्धारण करेगी.
पासपोर्ट बनवाने और वीजा पाने में आसानी- इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी एड्रेस प्रूफ के काम आता है. इसके आधार पर आप अपना पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं. इसके अलावा, आईटीआर से वीजा पाने में आसानी होती है. अगर आप किसी काम के सिलसिले में विदेश में जाना चाहते हैं तो आपके लिए वीजा जरूरी है और वीजा आवेदन के लिए विदेशी दूतावास पिछले दो साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं.
इसके अलावा, अगर आप सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं तो यहां भी आईटीआर काम आता है. किसी सरकारी विभाग से कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए पिछले 5 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जरूरी होता है. वहीं, अगर आपकी इनकम से टीडीएस कटा है तो उसे वापस पाने के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है.