RSS के पूर्व सरसंघचालक गोलवलकर के पोस्टर वाले मामले पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ दर्ज हुई FIR

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इंदौर (मध्यप्रदेश), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पूर्व सरसंघचालक एमएस गोलवलकर (MS Golwalkar) को लेकर सोशल मीडिया पर विवादास्पद पोस्टर साझा कर विद्वेष फैलाने के आरोप में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) के खिलाफ इंदौर में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

तुकोगंज पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय वकील और संघ कार्यकर्ता राजेश जोशी की शिकायत पर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए (धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना), धारा 469 (ख्याति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जालसाजी), धारा 500 (मानहानि) और धारा 505 (सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से भड़काऊ सामग्री प्रसारित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जोशी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि सिंह ने फेसबुक पर गोलवलकर के नाम और तस्वीर वाला विवादास्पद पोस्टर साझा किया ताकि दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और हिंदुओं में वैमनस्य पैदा कर उन्हें वर्ग संघर्ष के लिए उकसाया जा सके। शिकायत में कहा गया कि गोलवलकर के बारे में सिंह के फेसबुक पोस्ट से संघ कार्यकर्ताओं और समस्त हिन्दू समुदाय की धार्मिक आस्था आहत हुई है। संघ के एक स्थानीय पदाधिकारी ने मीडिया को भेजे बयान में आरोप लगाया कि सिंह ने इस संगठन की छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर गोलवलकर को लेकर “मिथ्या और अनर्गल पोस्ट” किया।

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