राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज, संसद में ‘धक्कामुक्की’ मामले में पुलिस का एक्शन

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नई दिल्ली: संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का-मुक्की मामले में बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया है तथा राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी भी लिखी है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने संसद मार्ग थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में केस दर्ज कराया है। उसमें आज संसद में जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी दी है। ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी का जिस तरह का रवैया है उनको लगता है की वो कानून से ऊपर हैं। गांधी परिवार अपने आप को कानून से ऊपर समझता है।

इन धाराओं में केस दर्ज
ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने शारीरिक हमला तथा उकसाने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है की जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अनुराग ठाकुर ने इस बारे में बताया कि राहुल गांधी के ऊपर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 109 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी है। बता दें कि धारा 109 अटेम्ट टू मर्डर की धारा है और धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना है।

कांग्रेस ने लगाया आरोप
कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, के सुरेश और मनिकम टैगोर सहित कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि इंडिया ब्लॉक के सांसदों को संसद में प्रवेश करने से शारीरिक रूप से रोका गया। इतना ही नहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ सत्ताधारी पार्टी के तीन सांसदों ने मारपीट की।

लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में कांग्रेस सांसदों ने दावा किया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे और बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा से संसद में मकर द्वार तक मार्च कर रहे थे। सांसदों ने कहा कि जब हमने मकर द्वार से संसद में प्रवेश करने का प्रयास किया, तो प्रदर्शनकारी सांसदों को प्रवेश करने से शारीरिक रूप से रोका गया। हम आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहेंगे कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ सत्ताधारी पार्टी के तीन सांसदों ने शारीरिक रूप से मारपीट की।

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