लखनऊ: राजधानी लखनऊ में बिना फिटनेस (अनफिट) के चलने वाले स्कूली वाहनों पर अब धारा 302 व 307 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। लखनऊ के जिलाधिकारी (डीएम) सूर्यपाल गंगवार ने गुरुवार को डीआईओएस, बीएसए, स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक में यह निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली 1988 के मानकों के अनुरूप विद्यालयों को बच्चों को लाने और ले जाने वाले वाहन फिट रखने चाहिए। यदि कोई स्कूल अनफिट वाहनों का इस्तेमाल करते पाया गया तो डीआईओएस और बीएसए के माध्यम से उसकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। यह भी चेतावनी दी कि जिन स्कूलों ने वाहनों का पंजीकरण नहीं कराया है, वह तीन दिन के अंदर इसे पूरा करवा लें।
उन्होंने कहा कि अनफिट वाहनों से स्कूली बच्चों को लाना-ले जाना पाया जाने पर धारा 302 व 307 के तहत एफआईआर कराई जाएगी। स्कूल मालिकों व प्रधानाचार्यों को वाहनों की फिटनेस शत प्रतिशत रखनी होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान एक निजी स्कूल की बस को पंजीकरण के अभाव में सीज करने के साथ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान सीडीओ रिया केजरीवाल, आरटीओ और एआरटीओ के अधिकारी मौजूद थे।