नई दिल्ली : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भूमि घोटाले के आरोपों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका को खारिज करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
सोमवार को सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। उन्हाेंने पीठ से याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया।
सिब्बल ने मांग की कि राज्य में 13 मई को होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता को रिहा किया जाए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सिब्बल से कहा कि वह मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे।
तीन मई को झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सोरेन की याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक यह मानना संभव नहीं है कि ईडी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ बिना किसी कारण के कार्रवाई की है।