लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति को सात दिन की पैरोल दी है। बलात्कार के आरोपी प्रजापति को 5 मार्च को होने वाली अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए राहत दी गई है।
इससे पहले गायत्री ने 56 दिनों की अल्पकालिक जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसका विरोध किया। उस पर महिला से दुष्कर्म करने और साथियों के साथ मिलकर उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप है।
पूर्व मंत्री को इस मामले में 15 मार्च 2017 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में हैं।