नई दिल्ली: मोरबी पुल हादसे में पुलिस ने मंगलवार को सभी 09 आरोपितों को अदालत में पेश किया। पुलिस ने ओरेवा कंपनी के दो मैनेजर समेत रिपेयरिंग कॉन्टेक्टर कंपनी के संचालक पिता-पुत्र की रिमांड मांगी थी। इन चारों आरोपितों को 5 नवंबर तक चार दिन की रिमांड पर भेजने का अदालत ने आदेश दिया, वहीं अन्य पांच आरोपितों को जेल भेजा गया है।
मोरबी के झूलते पुल हादसे में 135 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें दो लोग अभी लापता हैं। मामले की एसआईटी जांच कर रही है। पुलिस ने प्राथमिकी के आधार पर नौ लोगों को गिरफ्तार किया था। मामले में ओरेवा कंपनी के प्रबंधकों के अलावा ब्रिज मरम्मत करने वाली कांट्रेक्टर कंपनी के दो लोगों समेत तीन सिक्युरिटी गार्ड और दो टिकट बुकिंग क्लर्क को गिरफ्तार किया था।
नौ आरोपियों में ये शामिल
नौ आरोपितों में ओरेवा कंपनी के प्रबंधक दिनेश दवे और दीपक पारेख, ब्रिज मरम्मत करने के कांट्रेक्टर देवांग परमार और प्रकाश परमार, टिकट क्लर्क मनसुख टोपिया और मादेव सोलंकी, सिक्युरिटी गार्ड अल्पेश गोहिल, दिलीप गोहिल और मुकेश चौहाण शामिल हैं।