आज से नवंबर का महीना आरम्भ हो गया है तथा प्रत्येक महीने की भांति ये महीना भी देश में कई बड़े परिवर्तन लेकर आया है. पहले ही दिन जहां LPG सिलेंडर के दामों में इजाफा (LPG Price Hike) होने से बड़ा झटका लगा है, तो वहीं GST के नियम (GST Rule) भी बदले हैं. आज से हुए ये परिवर्तन सीधा आपकी जेब पर प्रभाव डालने वाले हैं. आइए आपको बताते है 5 बड़े बदलावों के बारे में…
LPG सिलेंडर के दाम बढ़े
प्रत्येक महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG के दामों (LPG Price) में संशोधन करती हैं. त्योहारी सीजन में पिछले 30 अगस्त को 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर के दामों में भारी कटौती करते हुए सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी थी, किन्तु कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम निरंतर बढ़े. इस महीने की पहली तारीख यानी 1 नवंबर 2023 से फिर बड़ा झटका लगा है तथा 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दामों में 103 रुपये तक का इजाफा किया गया है. दिवाली से पहले गैस के दामों में ये बढ़ोतरी कॉमर्शियल यूजर्स की जेब पर भारी पड़ेगी. IOCL की वेबसाइट के अनुसार, आज से 19 किलोग्राम वाला वाला कॉमर्शियल LPG Cylinder राजधानी दिल्ली में 1,833 रुपये से मिलेगा, जो कि पहले 1731 रुपये में मिल रहा था. अन्य महानगरों की बात करें तो मुंबई में इसका भाव बढ़कर 1785.50 रुपये हो गया है, जो पहले 1684 रुपये का था.
et Fuel सस्ता
नवंबर के आरम्भ के साथ दूसरा बड़ा परिवर्तन हवाई यात्रियों के लिए है. निरंतर बढ़ रहे एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थम गया है. एक के बाद एक निरंतर बढ़ोतरी के बाद 1 नवंबर 2023 को आखिरकार OMCs ने ATF के दाम में 1074 रुपये प्रति किलोलीटर घटा दिए हैं. बढ़े हुए दाम आज से लागू हो गए हैं.
GST चालान:-
आज से तीसरा बड़ा परिवर्तन जीएसटी (GST) से संबंधित है. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अनुसार, 1 नवंबर 2023 से 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को 30 दिनों के अंदर ई-चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान (GST Challan) अपलोड करने की घोषणा की थी, ये नियम कारोबारियों पर आज से लागू हो गया है.
BSE पर ट्रांजैक्शन:-
शेयर बाजार (Share Market) के 30 शेयरों वाले बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने पिछले अक्टूबर महीने में इक्विटी के डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रैंजैक्शंस पर शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी और ये परिवर्तन भी आज 1 नवंबर 2023 से लागू हो गया है. इसका प्रभाव शेयर बाजार निवेशकों पर पड़ेगा तथा पहली तारीख से लेन-देन पर उन्हें अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा.
दिल्ली में इन बसों पर रोक:-
बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए Delhi-NCR में एक नवंबर से BS-3 तथा BS-4 डीजल बसों की एंट्री पर बैन किया गया है. पीटीआई के अनुसार, अब दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से आने वाली ऐसी डीजल बसें राजधानी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी. अब केवल इलेक्ट्रिक, CNG और भारत स्टेज (BS-6) बसों को ही दिल्ली में एंट्री मिल सकेगी.
वही इन 5 बड़े परिवर्तनों के साथ ही देश में और भी कई नियम बदले हैं, जिनमें एक बीमाधारकों (Insurance Policy Holder) से जुड़ा हुआ है. पहली तारीख से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने सभी बीमाधारकों के लिए केवाईसी (KYC) अनिवार्य कर दिया है.