नई दिल्ली: प्रदूषण के ख़तरनाक स्तर पर पहुँचने के बाद दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रैप-4 को लागू कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने रविवार को दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-4 की पाबंदियाँ लागू कर दी, जिसके तहत जरूरी सेवाओं, सीएनजी-इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर अन्य सभी ट्रकों की प्रवेश पर रोक लगाई गई। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, सीएनजी और बीएस ङ्कढ्ढ डीजल गाड़यिों के अलावा दिल्ली के बाहर के अन्य सभी व्यावसायिक वाहनों पर रोक रहेगी।
इसके अलावा प्राथमिल विद्यालयों के अलावा कक्षा 06 से नौ और ग्यारहवी के स्कूलों को बंद किए जाएंगे। दिल्ली और एनसीआर मे सरकारें ऑनलाइन कक्षाएँ चला सकती हैं। सरकारी और निजी ऑफिस 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकते हैं।कार्यालय अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने का फैसला ले सकती हैं। सीएक्यूएम के अनुसार बच्चे, बुजुर्ग और श्वसन संबंधी और या अन्य पुरानी बीमारियों वाले लोग बाहरी गतिविधियों से बचें और जितना संभव हो घर के अंदर रहें।