नई दिल्ली: जहां एक तरफ अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है। वहीँ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सेबी (SEBI) को इस मामले की जांच के लिए 3 महीने का और अतिरिक्त वक्त दिया है। वहीं आज सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि सेबी की अब तक की जांच में कोई खामी नहीं पाई गई है। यानी उसने साफ़ तौर पर प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की दलील को खारिज कर दिया है।
क्या बोले गौतम अडानी
इधर मामले पर SC के फैसले के बाद अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने उत्साहित हो ट्वीट करते हुए लिखा कि, “सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा।”
जानकारी दें कि, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने आज यह फैसला सुनाया है कि अडानी मामले की जांच को फिलहाल SEBI से लेकर एसआईटी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही कह दिया था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कोई भी ठोस सबूत नहीं हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने आज कहा कि सेबी की 22 मामलों में की गई अब तक की जांच सही है। ऐसे में ना तो अब SIT और ना ही CBI को इस मामले की जांच सौंपी जाएगी। एक तरीके से देखा जाए तो ये SEBI के साथ अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी को भी आज बड़ी राहत मिली है।
बताते चलें की बीते 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आरोप लगे थे कि गौतम अडानी और उनके अडानी समूह ने अडानी कंपनियों के शेयरों में गलत तरीके से पैसे इन्वेस्ट कराए गए हैं। इसके जरिए शेयरों की कीमतों में हेरफेर करके शेयरधारकों के साथ धोखा किया गया है।