अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय मोरबी पुल हादसे पर स्वत: संज्ञान ली गयी जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ की अनुपलब्धता के कारण सोमवार को इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी।
मुख्य न्यायाधीश कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की पीठ ने 30 अक्टूबर को हुए हादसे पर सात नवंबर को राज्य सरकार और राज्य मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी करने के साथ सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। उच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। मोरबी में 30 अक्टूबर को मच्छु नदी पर ब्रिटिशकाल में बने झूलता पुल के गिरने से महिलाओं और बच्चों सहित 135 लोगों की मौत हो गई थी।
उच्च न्यायालय ने सात नवंबर को कहा कि उसने पुल गिरने की घटना पर एक समाचार रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है और इसे एक जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा था, ‘‘प्रतिवादी एक और दो (मुख्य सचिव और गृह सचिव) अगले सोमवार तक एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेंगे।
राज्य मानवाधिकार आयोग इस संबंध में सुनवाई की अगली तारीख तक रिपोर्ट दाखिल करेगा।” पुलिस ने मोरबी पुल का प्रबंधन करने वाले ओरेवा समूह के चार लोगों सहित नौ लोगों को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया, और पुल के रखरखाव तथ्ज्ञा संचालन का काम करने वाली कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।