Gyanvapi Masjid Case:ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CJI का कोई आदेश देने से इनकार
Gyanvapi Masjid Case:वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. यह याचिका वाराणसी अंजुमन-ए-इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति ने दायर की है. याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को अपनी एसएलपी में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने 21 अप्रैल को वाराणसी में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियो सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज कर दी थी। अब कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता वकील ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के मामले में यथास्थिति बनाए रखने की मांग की थी. CJI जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि कागजात देखे बिना आदेश जारी नहीं किए जा सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है.
याचिकाकर्ता के वकील हुफेजा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निचली अदालत के सर्वे का आदेश पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ है.
गौरतलब है कि एक दिन पहले यानि गुरुवार दोपहर को वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई तक पूरा करने का आदेश दिया था और स्पष्ट किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त आयुक्त अजय मिश्रा की नियुक्ति नहीं होगी. बदला हुआ। इनके अलावा कोर्ट ने विशाल सिंह और अजय प्रताप को भी दो सर्वे कमिश्नर के तौर पर जोड़ा है.
कोर्ट ने यह भी कहा था कि सर्वे जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर सर्वेयर मस्जिद के अंदर जाकर उसकी वीडियोग्राफी करा सकते हैं। कोर्ट ने पक्षपात के आरोप में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराने के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को हटाने की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सर्वे कमेटी 17 मई तक रिपोर्ट देगी.
गौरतलब है कि दिल्ली निवासी राखी सिंह व चार अन्य महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की अनुमति और परिसर में स्थित विभिन्न देवी-देवताओं की सुरक्षा के आदेश की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. इस पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने 26 अप्रैल को आदेश जारी कर ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे 10 मई तक जमा करने का आदेश दिया था.
कोर्ट ने इसके लिए अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था।
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रिपोर्ट रूपाली सिंह