नई दिल्ली: ओटीटी प्लेटफार्मों पर भी अब तंबाकू के खिलाफ चेतावनी जारी करनी होगी। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक ओटीटी प्लेटफार्म को तंबाकू विरोधी चेतावनियों और अस्वीकरणों को प्रदर्शित करना होगा, जैसा कि हम सिनेमाघरों में और टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखाई जाने वाली फिल्मों में देखते हैं।
कार्यक्रम के दौरान तंबाकू उत्पादों या उनके उपयोग को दिखाए जाने पर ओटीटी प्लेटफॉर्म को स्क्रीन के निचले हिस्से में एक प्रमुख स्थिर संदेश के रूप में एक तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करनी होगी। ओटीटी प्लेटफार्मों की बढ़ती लोकप्रियता के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि ओटीटी प्लेटफार्म मन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खासकर एक नाबालिग के लिए। तंबाकू के उपयोग से मृत्यु दर में भी बढ़त देखने को मिलती है।
वहीं, सरकार ने तंबाकू के सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों को समाप्त कर तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) नियम, 2004 (सीओटीपीए) लागू किया है।