बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न केस में आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। यह मामला फरवरी 2024 का घटीत है। उस समय एक दुष्कर्म पीड़ित लड़की पूर्व मुख्यमंत्री से मदद मांगने गई थी। तब उसने यह संगीन आरोप लगाया था कि, येदियुरप्पा ने उसका यौन शोषण किया था। इस बाबत बीते 14 मार्च को येदियुरप्पा के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। वहीं बीते 13 जून को गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट बेंगलुरु की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जारी किया था। हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिर 14 जून को गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने तब येदियुरप्पा को CID के सामने पेश होने को कहा था।
इधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने को लेकर भी आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने इस बाबत कहा था कि येदियुरप्पा पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वे केस में अपना सहयोग कर रहे हैं। उनकी उम्र और मामले की जांच में उनके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जानी थी। इस बाबत हाईकोर्ट ने फिर एक अंतरिम आदेश जारी कर मामले की जांच कर रहे आपराधिक जांच विभाग (CID) को येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने से रोक दिया था। यह मामला इस साल 14 मार्च को 17 वर्षीय एक लड़की की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने दो फरवरी को यहां डॉलर्स कॉलोनी स्थित उनके आवास पर एक मुलाकात के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था।
CID ने फिर बीते 27 जून को फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मैसूरु में कहा था कि वह येदियुरप्पा समेत विपक्षी नेताओं को बेनकाब करेंगे और उन घोटालों को उजागर करेंगे जिनमें वे शामिल थे। उन्होंने कहा था कि जांच रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नही मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बी. एस. येदियुरप्पा को सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेने को कहा था क्योंकि वह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के एक मामले में आरोपी हैं।