नई दिल्ली : देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज सावन में कावड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से दिल्ली के बीच पड़ने वाले राजमार्ग पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा सामानों को बेचने वाले दुकानदारों को अपनी पहचान घोषित करने और दुकानों पर अपने नाम लिखने वाले मामले के साथ-साथ नीट 2024 के मामले पर भी आज सुनवाई होनी है। इन दो महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई को लेकर देशभर की निगाहें सर्वोच्च अदालत की ओर हैं।
आपको बता दें कि थी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ मार्ग पर पहचान बताने के मामले की सुनवाई को लेकर कई राजनीतिक दलों के नेता अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। इस मुद्दे पर अब तक तृणमूल कांग्रेस की संसद महुआ मोइत्रा, प्रोफेसर अपूर्वानंद और आकर पटेल के साथ-साथ एक एनजीओ ने अपनी अर्जी दाखिल की है, ताकि कावड़ मार्ग पर सामान बेचने वाले लोगों की पहचान घोषित करने से होने वाली खतरों पर विचार करके योगी और उत्तराखंड की सरकार को कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया जाए सके।
लोगों ने दाखिल याचिका में कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य सरकारों द्वारा जारी निर्देश संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 के तहत नागरिकों को दिए बुनियादी अधिकारों को प्रभावित करने वाले बै। यह मुस्लिम पुरुषों के अधिकारों को भी प्रभावित कर सकता है। यह आदेश अनुच्छेद 19(1)(जी) का उल्लंघन माना जा रहा है, क्योंकि इस आदेश से उनके रोजी रोटी पर असर पड़ने की संभावना है।
इतना ही नहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि “यह आदेश ‘अस्पृश्यता’ की प्रथा का समर्थन करता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत स्पष्ट रूप से “किसी भी रूप में” वर्जित है।
इसके साथ ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि तीर्थयात्रियों की खान-पान संबंधी प्राथमिकताओं का सम्मान करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर भाजपा सरकारों के द्वारा जारी किए गए ये निर्देश स्पष्ट रूप से मनमाने हैं। ये आदेश कई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के राज्य के दायित्व को खंडित करने वाले हैं।
नीट यूजी मामले में भी होगा सुनवाई
NEET UG के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में एकबार फिर से सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज NEET UG 2024 को रद्द करने की याचिकाओं के साथ साथ दाखिल 40 से अधिक याचिकाओं पर अपना अंतिम फैसला सुना सकता है। जिसको लेकर देशभर में मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राओं में दुविधा की स्थिति बनी हुयी है।
आज इस मामले में CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच आज मामलों की सुनवाई करेगी। इससे पहले, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को शीर्ष अदालत ने शनिवार तक शहर और केंद्रवार नीट परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण आधिकारिक वेबसाइट exam.nta.ac.in पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा NTA ने सुप्रीम कोर्ट में एक अतिरिक्त हलफनामा भी दाखिल किया है।