नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट आज (मंगलवार) चीन के नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस पूनम ए बांबा सुनवाई करेंगी।
03 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के आदेश को कार्ति चिदंबरम ने चुनौती दी है। सीबीआई के मुताबिक 14 मई को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था।
कार्ति पर आरोप है कि वह अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के बाद चीन के 250 नागरिकों के वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे। सीबीआई के मुताबिक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीन के वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया था।