इनकम टैक्स असेसमेंट मामले में गांधी परिवार की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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नई दिल्ली. आज यानी 28 नवंबर को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी (Sonia Gnadhi), राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका वाड्रा (Priyanka Wadra) (गांधी परिवार) की इनकम टैक्स असेसमेंट (Income Tax Assistant) से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई होनी है। वहीं गांधी परिवार ने 2018-19 के आयकर असेसमेंट को विभाग के सेंट्रल सर्किल में ट्रांसफर करने को चुनौती दी है।

दरअसल इस मामले पर याचिकाएं आम आदमी पार्टी और गांधी परिवार से जुड़े पांच ट्रस्टों- संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहर भवन ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और यंग इंडियन ने दायर की हैं।

गौरतलब हुई कि “बीते 7 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को ट्रांसफर करना सिर्फ इनकम टैक्स विभाग के अधिकार में है। हम सिर्फ कानूनी प्रावधानों को देखेंगे।”इस बाबत जस्टिस खन्ना और जस्टिस भट्टी की बेंच ने सुनवाई आज यानी 28 नवंबर तक के लिए स्थगित करते हुए कहा था- अगर क्रॉस ट्रांजेक्शन हुए हैं तो सेंट्रल सर्किल इस मामले पर जांच कर सकता है। हम इस केस से राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी तौर पर निपटेंगे।

बता दें कि मामला 2018-19 के असेसमेंट और आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़ा हुआ है। वहीं कई केस में वांटेड आरोपी संजय भंडारी, रॉबर्ट वाड्रा का करीबी बताया जाता है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने आरोपी संजय भंडारी से किसी भी तरह का कनेक्शन होने से साफ़ इनकार करते रहे हैं।

हालांकि इस बाबत सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस केस में गांधी परिवार और आम आदमी पार्टी की याचिका खारिज कर चुका है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि आयकर विभाग ने नियमों के मुताबिक से ही फैसला लिया है। ऐसे में आज माले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

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