नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निर्देशों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाता है. कुछ समय पहले ही आरबीआई ने नौ बैंकों पर पेनाल्टी लगाई थी. अब केंद्रीय बैंक की तरफ से कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए मुंबई के जोरोस्ट्रियन सहकारी बैंक पर 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस भारी-भरकम जुर्माने में बिलों की छूट से संबंधित निर्देश का उल्लंघन शामिल है.
आरबीआई की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जोरोस्ट्रियन बैंक प्रतिबंधित साख पत्र और नियमों के प्रावधानों पर अपने निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है. बैंक ने अंतर्निहित लेनदेनों दस्तावेजों की वास्तविकता को स्थापित किए बिना साख पत्रों के तहत आवास बिलों को भुनाया और आठ सालों की अवधि के लिए अभिलेखों को अच्छी स्थिति में संरक्षित करने में विफल रहा.
केंद्रीय बैंक की तरफ से एक अलग बयान में कहा गया कि इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, लखनऊ पर गैर-निष्पादित संपत्तियों के वर्गीकरण से संबंधित कुछ मानदंडों का पालन नहीं करने पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने पांच अन्य सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है.
इससे पहले मिड नवंबर में आरबीआई ने एक बड़े बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था. इसके अलावा आरबीआई ने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने को लेकर नौ सहकारी बैंकों पर करीब 12 लाख का जुर्माना लगाया था. जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया था उनमें बेरहामपुर सहकारी शहरी बैंक (ओडिशा), उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक, महाराष्ट्र और संतरामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुजरात था.
इसके अलावा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, मध्य प्रदेश, जमशेदपुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, झारखंड और रेणुका नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, छत्तीसगढ़ पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.