Hijab Controversy: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई पूरी, पीठ ने फैसला रखा सुरक्षित

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Karnataka : शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर जारी विवाद के बीच (Hijab Controversy), कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई की । इसके साथ ही हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित किया है । उम्मीद है मामले High Court सप्ताह की शुरुआत में अपना फैसला सुनाएगा । High Court में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी आखिरी दलीले कोर्ट में रखी । दलीलों के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला तय किया है।

हालांकि, High Court के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी को अपनी अंतिम दलीलें यानी final input 2 दिन में लिखित रूप से देने को कहा है (Hijab Controversy) । इससे पहले पीठ ने सभी दलीलें शुक्रवार तक खत्म करने के लिए आदेश जारी किया था। ताकि मामले को जल्द -जल्द निपटाया जा सके।

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High Court में गुरुवार की सुनवाई के दौरान अनुच्छेद-25 के दायरे तथा व्यापकता और उसमें दखल की गुजाइंश पर भी बहस हुई। याचिकाकर्ताओं के वकील ने हिजाब पहनने की आदत होने के कारण छूट देने को कहा तो पीठ ने उनसे पूछा कि किसी संस्थान में जहां एक तरह की यूनिफॉर्म लागू है, वहां हिजाब पहनने की अनुमति कैसे दे सकते है ? पीठ ने याचिका के वकील को हिजाब की मजहबी तौर पर अनिवार्यता साबित करने को भी कहा था। पीठ ने कहा कि हम हिजाब पर Ban नहीं कर रहे है। लेकिन मौलिक अधिकार के नाम पर हिजाब की अनुमति मांग रहे है उस जबाब मांग रहे है।

 

वही हिजाब विवाद के कारण छात्राए स्कूल और कॉलेज नहीं जा पा रही है , वही दूसरी ओर प्री -यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं चालू होने वाली है. ऐसे में मुस्लिम छात्राओं के एक समूह ने प्रायोगिक परीक्षाओं को टालने की मांग को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

 

रिपोर्ट – शिवी अग्रवाल

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