नई दिल्ली (New Delhi)। ऑनलाइन फ्रॉड (online fraud) की घटनाएं आम हो गई है। हर दिन कोई न कोई ऑनलाइन फ्रॉड (online fraud) का शिकार हो जाता है। हालांकि बेहद कम लोगों को मालूम होता है कि अगर ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाएं, तो उसकी शिकायत कैसे की जाए?
अगर आपके साथ वॉट्सऐप, फेसबुक, टेलीग्राम या अन्य किसी भी तरीके से कोई फ्रॉड होता है तो आप इसकी शिकायत साइबर क्राइम पोर्टल पर चंद मिनटों में कर सकते हैं. अपराधी समय के साथ अडवांस्ड हो गए हैं और नए-नए तरीकों से आम लोगों को अपने जाल में फसा रहे हैं. हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे आप फ्रॉड का शिकार होने पर नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. अगर आपको तरीका पता भी है तो इस लेख को अपने परिवार और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें ताकि जरूरत के वक्त वे तुरंत एक्शन ले पाएं.
अगर आप ऑनलाइन शिकायत नहीं कर सकते तो हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सम्पर्क करें या फिर आप निकटम पुलिस स्टेशन पर जाकर भी अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते है.
इस तरह फाइल करें कंप्लेंट
ऑनलाइन फ्रॉड की कंप्लेंट दर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाना है.
अब होम पेज पर आकर फाइल कंप्लेंट पर क्लीक करें. सारे टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रिपोर्ट अदर क्राइम पर क्लीक करें.
अब सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करें और डिटेल्स डालकर लॉगिन कर लें. ऐसे लोग जो पहली बार वेबसाइट पर आ रहे हैं उन्हें पहले रजिस्टर करना होगा.
अब साइबरक्राइम डिटेल्स भरें और फॉर्म को दोबारा रीव्यू कर सबमिट कर दें. इंसिडेंट डिटेल पेज पर घटना से जुड़े सभी दस्तावेज जोड़े ताकि पुलिस को मदद मिल सके.
अगर आपके पास फ्रॉड करने वाले व्यक्ति की कोई भी जानकारी है तो उसे भी पूछे गए स्थान पर डालें.
सबकुछ करने के बाद आपको एक कंप्लेंट आईडी मिल जाएगी जिसे आप समय-ंसमय ट्रैक कर सकते हैं. ट्रैकिंग के माध्यम से आपको अपडेट मिलते रहेगी.