PAN-Aadhaar Linking नहीं किया तो लगेगा 1000 रूपए का जुर्माना, आखिरी तारीख 31 मार्च 2023

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नई दिल्ली! पैन-आधार लिंक को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अहम जानकारी जारी की है. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाई गई, इसके बाद भी करदाताओं ने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से नहीं जोड़ा है। ऐसे में अब विभाग ने उन पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का फैसला किया है.

बता दें कि आयकर विभाग ने पैन-आधार लिंक को लेकर एक अहम जानकारी जारी की है। अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है, तो अब आपको इस काम के लिए दोगुना जुर्माना देना होगा। 1 जुलाई 2022 से पैन-आधार को लिंक करने पर लगने वाले जुर्माने को दोगुना कर दिया गया है। 30 जून, 2022 तक पैन-आधार लिंकिंग पेनल्टी 500 रुपये थी, लेकिन 1 जुलाई से इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।

आपको बता दें कि अब इस काम की आखिरी तारीख एक साल बढ़ा दी गई है. खास बात यह है कि अब यह काम फ्री में नहीं होगा बल्कि इसके लिए लोगों को जेब से पैसे देने होंगे। 1 अप्रैल से अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 तय की गई थी। जिन लोगों ने अभी तक यह काम नहीं किया है, वे 31 मार्च (पैन-आधार लिंकिंग) के बाद भी आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए जुर्माना जमा करना होगा, अब इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

अंतिम तिथि 31 मार्च 2023
यदि पैन-आधार लिंक नहीं किया गया है, तो अब इस काम को करने के लिए एक साल का समय बढ़ा दिया गया है। सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया है. आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकार पैन-आधार को लिंक करने की समय सीमा 3 बार बढ़ा चुकी है।

अगर आप 31 मार्च, 2022 तक आधार-पैन को लिंक नहीं करते हैं, तो यह अगले एक साल तक काम करता रहेगा, लेकिन अब आधार-पैन को लिंक करने के लिए 500 रुपये देने होंगे। 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के बीच आपका पैन-आधार लिंक प्राप्त करने के लिए 500 रुपये का शुल्क देना होगा और उसके बाद इस काम के लिए 1,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

आपको बता दें कि पहले तीन महीने में लिंक करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया गया था. इसके बाद 500 की जगह 1000 रुपये लिंक कराने पर देने पड़े। इसके लिए सीबीडीटी द्वारा पहले ही एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें लिखा गया था कि आयकर दाताओं के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य हो गया है, ताकि वे आयकर रिटर्न, आय के साथ ही ई-सत्यापन प्राप्त कर सकें। टैक्स इंडिया ने ट्वीट किया। जानकारी भी दी गई- पैन को आधार से लिंक करने से लिंक्ड बेनिफिट्स मिलते हैं। आईटीआर का त्वरित सत्यापन तेजी से प्रसंस्करण की ओर जाता है।

पैन-आधार को कैसे लिंक करें
https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar पर जाएं। वहां आधार के अनुसार पैन, आधार नंबर, नाम और मोबाइल नंबर भरें। इसे भरने के बाद ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें। इसके बाद आप किसी भी मोबाइल नंबर के जरिए अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 56677- UIDPAN पर SMS करना होगा।

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