नई दिल्ली: अगर आपका पैन और आधार अभी तक लिंक नहीं हुआ है, तो इसे जल्द करवाएं. क्योंकि 30 जून तक पैन को आधार से जोड़ने पर 500 रुपये का शुल्क लगेगा। उसके बाद 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। आप अपने आधार पर आयकर पोर्टल के माध्यम से आसानी से आधार कार्ड को पैन से लिंक कर सकते हैं। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। यहां क्विक लिंक्स में आधार लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद पैन और आधार नंबर डालकर Validate पर क्लिक करें। यदि पैन-आधार लिंक नहीं है, तो आपको भुगतान के लिए एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाने के लिए एक लिंक दिखाई देगा। यहां आपको PROCEED in CHALLAN NO./ITNS 280 पर क्लिक करना है। अब जो पेज खुलेगा उसमें टैक्स लागू इनकम टैक्स (कंपनियों के अलावा) को चुनें। (पैन और आधार)
जबकि भुगतान के प्रकार (500) में अन्य रसीदों का चयन करना होता है। भुगतान के मोड में दो विकल्प होंगे, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। स्थायी खाता संख्या में अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करें। आकलन वर्ष में 2023-2024 का चयन करें। पता फ़ील्ड में अपना कोई भी पता दर्ज करें। अब कैप्चा कोड दर्ज करें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद, आपको स्क्रीन पर अपनी दर्ज की गई जानकारी दिखाई देगी।
अब जानकारी चेक करने के बाद I Agree पर टिक करें, सबमिट टू बैंक पर क्लिक करें। यदि आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरण में कोई विसंगति है, तो संपादित करें पर क्लिक करें। नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के लिए आपने जो भी विकल्प चुना है, उसके अनुसार आपको कार्ड विवरण या नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड दर्ज करना होगा। यहां 500 या 1000 रुपये दूसरों में भरें। 30 जून तक 500 रुपये लिए जाएंगे, जिसके बाद 1000 रुपये की फीस देनी होगी। लेनदेन पूरा होने के बाद आपको एक पीडीएफ मिलेगा। इस डाउनलोड को अपने पास रखें। इस भुगतान को अपडेट होने में 4-5 दिन लगेंगे. (पैन और आधार)
फिर 4-5 दिन बाद आपको दोबारा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आधार लिंक पर क्लिक करना होगा। पैन नंबर और आधार नंबर डालने के बाद Validate पर क्लिक करें। अगर आपका पेमेंट अपडेट हो गया है तो स्क्रीन पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा जिसमें आधार कार्ड के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर डालना होगा। मैं सहमत हूं पर टिक करके आगे बढ़ें। अब आपके पास एक ओटीपी आएगा। OTP दर्ज करें और Validate पर क्लिक करें। अब एक पॉप अप विंडो खुलेगी।
पॉप-अप में लिखा होगा कि आधार पैन लिंकिंग के लिए आपका अनुरोध सत्यापन के लिए यूआईडीएआई को भेज दिया गया है। वैलिडेशन के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा। आप आयकर की वेबसाइट पर इसकी स्थिति की जांच कर सकते हैं। यह प्रक्रिया लंबी लग सकती है, लेकिन इसे पूरा करने में आपको 4-5 मिनट से भी कम समय लगेगा। वहीं, कुछ श्रेणियों में आधार-पैन लिंकिंग से छूट दी गई है, जैसे कि एनआरआई, भारत का नागरिक नहीं, जिसकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है और यदि वह असम, मेघालय या जम्मू-कश्मीर का निवासी है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने पैन कार्ड को भी आधार से लिंक कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से।