इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर के कोर कमांडर हाउस सहित सैन्य प्रतिष्ठानों पर नौ मई को हुए हमलों (May 9 attacks) के लिए लोगों उकसाने का दोषी पाया गया है। सरकारी वकील ने शुक्रवार को आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) में यह बयान दिया। हालांकि, अदालत ने आतंकवाद से जुड़े पांच मामलों में इमरान खान की अग्रिम जमानत को आठ अगस्त तक बढ़ा दिया।
अदालत के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि एक विशेष अभियोजक ने शुक्रवार को एटीसी को बताया कि पंजाब पुलिस की संयुक्त जांच टीम (जेआईटी) ने नौ मई को सैन्य और सरकारी भवनों पर हुए हमलों की जांच पूरी कर ली है और इमरान खान को आतंकवाद के लिए उकसाने और अन्य आरोपों का दोषी पाया है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख इमरान खान शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुए। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजक फरहाद अली शाह ने कहा कि खान नौ मई के हमलों की साजिश रचने के दोषी हैं और सबूत इकट्ठा करने के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। शाह ने कहा कि पीटीआई प्रमुख ने एक अभियान का नेतृत्व किया और नौ मई के हमलों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को सेना के खिलाफ उकसाया। उनके उकसावे के कारण सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला हुआ।
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद नौ मई को पाकिस्तान में हिंसा फैल गई थी। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने रावलपिंडी में सेना मुख्यालय और फैसलाबाद में आईएसआई भवन सहित दर्जनों सैन्य और सरकारी भवनों में तोड़फोड़ करने के साथ आग लगा दी थी। इसके बाद पुलिस ने पीटीआई के 10,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था और 100 से अधिक पर सैन्य कानून के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है।
वहीं, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बाजौर जिले में शुक्रवार को विस्फोट होने से चार लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि एक वाहन को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया। उन्होंने आगे कहा कि रिमोट कंट्रोल के जरिए बम विस्फोट किया गया था। बाजौर जिले के प्रमुख पुलिस अधिकारी नजीर खान ने कहा कि शुक्रवार की नमाज के बाद लोग वाहन से घर जा रहे थे, इस दौरान बम विस्फोट किया गया।