प्रयागराज : संपत्ति विवाद को लेकर भाई-बहन की लड़ाई गैंगरेप, डिजिटल रेप और छेड़छाड़ तक पहुंच गई है. युवती ने अपने सगे भाई समेत दो नामजद व अन्य के खिलाफ मारपीट, मारपीट, डिजिटल रेप का मामला दर्ज कराया है. भाई की ओर से महिला के पति पर छेड़छाड़ समेत गंभीर आरोप लगाकर क्रॉस केस दर्ज किया गया है। शिवकुटी पुलिस दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर जांच कर रही है।
लड़की का कहना है कि उसकी मां ने रसूलाबाद में घर डोनेट किया था। प्राथमिकी में आरोप है कि एक जून की दोपहर वह अपने पति के साथ वहां गई थी. इस दौरान आरोपी उसके घर में घुस गया। उसके साथ मारपीट की। एक आरोपी उसे खींचकर कमरे में ले गया। उसके साथ डिजिटल रेप किया। इससे उनके प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोट आई है। दूसरे युवक ने भी गलत किया। विरोध करने पर उसके पति को भी पीटा गया। घायल होने के बाद उन्होंने घायल अवस्था में जाकर अस्पताल में इलाज कराया। इस मामले में उसने अपने सगे भाई समेत दो लोगों का नाम लिया है लेकिन भाई से संबंध का खुलासा नहीं किया है। वहीं, इस मामले में लड़की के भाई ने भी मारपीट व छेड़खानी का प्राथमिकी दर्ज करायी है.
डिजिटल रेप क्या है?
डिजिटल रेप का मतलब यह नहीं है कि यौन उत्पीड़न इंटरनेट के जरिए किया गया था। डिजिटल रेप शब्द दो शब्दों के मेल से बना है जो डिजिट और रेप हैं। अंग्रेजी में डिजिट का मतलब हिंदी में नंबर होता है, जबकि अंग्रेजी डिक्शनरी में डिजिट, उंगली, अंगूठे, पैर के अंगूठे, शरीर के इन अंगों को डिजिट भी कहा जाता है।
अगर कोई पुरुष किसी महिला की सहमति के बिना उसकी अंगुलियों या अंगूठे से उसके गुप्तांगों को छेड़ता है, तो इसे डिजिटल रेप कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति अपने डिजिट का इस्तेमाल कर यौन उत्पीड़न करता है तो उसे डिजिटल रेप कहा जाता है. विदेशों की तरह भारत में भी इसके लिए कानून बनाया गया है।
इस अपराध को 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था। इसे निर्भया एक्ट भी कहते हैं। 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद रेप के कानून में कई बदलाव किए गए, जिनमें ये भी शामिल है. 2013 के बाद रेप का मतलब सिर्फ संभोग तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब इसमें कई नियम जोड़े गए हैं।