ITR फाइल करते समये करें ये जरूरी काम, टैक्सपेयर्स के लिए आयकर विभाग ने दी सलाह

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नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सभी टैक्सपेयर्स को सलाह दी है कि वे अपनी विदेशी आय और संपत्तियों की सावधानीपूर्वक रिव्यू करें और उन्हें अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में स्पष्ट रूप से रिपोर्ट करें। आयकर विभाग ने ‘संवाद’ के अपने विशेष संस्करण में टैक्स पेयर्स द्वारा विदेशी संपत्तियों और आय के उचित खुलासे के बारे में जागरूकता बढ़ाई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य करदाताओं के बीच अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में अपनी विदेशी आय और संपत्ति की सटीक जानकारी देने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।

सत्र के दौरान सीबीडीटी के आयुक्त (जांच) शशि भूषण शुक्ला ने बताया कि सभी भारतीय निवासियों को अपनी विदेशी संपत्ति घोषित करने की आवश्यकता है, जिसमें रियल एस्टेट, बैंक खाते, शेयर, डिबेंचर, बीमा पॉलिसियां, या कोई अन्य वित्तीय संपत्ति शामिल हो सकती है जिनका लाफ आप ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ने आईटीआर फॉर्म में एक विस्तृत चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका प्रदान की है। विशेष रूप से विदेशी संपत्ति और आय अनुसूची में जहां करदाता अपनी विदेशी आय और संपत्ति की रिपोर्ट कर सकते हैं।

किन लोगों को ITR में देनी होगी जानकारी
सीबीटीटी आयुक्त (जांच) ने आगे इस बात पर जोर दिया कि यह नियम विशेष रूप से निवासी करदाताओं पर लागू होता है, जैसा कि आयकर अधिनियम की धारा 6 के तहत परिभाषित किया गया है। निवासी करदाताओं को परिभाषित करते हुए शुक्ला ने स्पष्ट किया कि निवासी करदाता वह है जो पिछले वर्ष के दौरान कम से कम 182 दिनों तक भारत में रहा हो या जो पिछले चार वर्षों के दौरान 365 दिनों तक भारत में रहा हो। जो करदाता इन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें या तो अनिवासी माना जाता है या सामान्य तौर पर निवासी नहीं माना जाता है और उन्हें विदेशी आय और संपत्ति घोषित करने की आवश्यकता नहीं है।

शशि भूषण शुक्ला ने कहा कि केवल निवासी करदाताओं को अपने आईटीआर में अपनी विदेशी आय और संपत्ति की जानकारी देनी होगी। चर्चा उन करदाताओं के बारे में आम भ्रम की ओर बढ़ी जिनके पास विदेशी संपत्ति है लेकिन उनसे कोई आय नहीं होती है। शुक्ला ने बताया कि भले ही किसी निवासी करदाता के पास विदेशी संपत्ति हो, जैसे कि वर्षों पहले खरीदी गई संपत्ति, जो आय उत्पन्न नहीं करती है, फिर भी उन्हें किराये की आय या ब्याज की अनुपस्थिति की परवाह किए बिना, इसे अपने आईटीआर में घोषित करना होगा।

विदेशी संपत्ति का करना होगा खुलासा
उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जिसने 2010 में विदेश में संपत्ति खरीदी लेकिन उससे कोई आय नहीं हो रही है। इस मामले में भी जब तक व्यक्ति निवासी है, वे इस संपत्ति को घोषित करने के लिए बाध्य हैं। उस स्थिति के बारे में उत्तर देते हुए जहां एक करदाता विदेशी संपत्ति रखता है, जैसे कि निवेश संपत्ति या विदेश में बैंक खाता, लेकिन इन संपत्तियों से उत्पन्न आय कर योग्य सीमा से नीचे है, शुक्ला ने पुष्टि की कि विदेशी संपत्ति वाले प्रत्येक निवासी करदाता को इसकी सूचना देनी होगी, चाहे जो भी हो।

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