Indian Goverment : सरकार ने बदल दिया ये नियम, कार-बाइक चलाने वाले दें ध्यान; 1 अप्रैल 2022 से हो जाएंगे नियम लागू
Indian Goverment :- भारत में सड़क दुर्घटना होने के बाद बीमा क्लेम में अक्सर देरी देखने को मिलती है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके मोटर व्हील एक्ट में संशोधन किया है। जिससे क्लेम मिलने में आसानी हो जाएगी।सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के क्लेम में होने वाली देरी के चलते नियमों में बदलाव किया। नए नियम आगामी 1 अप्रैल 2022 से देशभर में लागू हो जाएंगे।
Indian Goverment सड़क मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के क्लेम के तत्काल निपटान के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए समय-सीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) और इसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को अनिवार्य करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बीमा प्रमाण-पत्र में मान्य मोबाइल नंबर को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।यह भी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही होता है, लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। जिसके तहत आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने पर नुकसान की 50 प्रतिशत भरपाई बीमा कंपनी करती है और 50 प्रतिशत भरपाई वाहन स्वामी को करनीहोती है। बता दें अनिवार्य बीमा, गाड़ी के मालिक और ड्राइवर के लिए है।
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Comprehensive Insurance लेने पर रोड एक्सीडेंट कवर को 15 लाख रुपये से अधिक बढ़ाया जा सकता है, जबकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अनिवार्य दुर्घटना बीमा 15 लाख तक ही मिलता है।
Report :-शिवी अग्रवाल