नई दिल्ली । दुनियाभर और देश में कोविड-19 के मामले में निरंतर गिरावट के बाद एयर सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र जमा करने संबंधी स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों को शिथिल कर दिया गया है। यह फैसला सोमवार मध्य रात्रि से लागू हो जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक आदेश में सोमवार को कहा गया, “कोविड-19 के मामलों में लगातार गिरावट और विश्व स्तर पर और साथ ही भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज में महत्वपूर्ण प्रगति के आलोक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 21.11.2022 को अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।”
आदेश में आगे कहा गया, “एमओएचएफडब्ल्यू संशोधित दिशानिर्देशों के मद्देनजर, ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा फॉर्म जमा करने पर एमओएचएफडब्ल्यू के मौजूदा दिशानिदर्ेेशों को शिथिल कर दिया गया है।” इस बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय आगमन के दिशानिर्देशों को भी संशोधित किया।
संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, “यदि यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो सभी यात्रियों को अपने देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के स्वीकृत प्राथमिक कार्यक्रम के अनुसार पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए।”यात्रा के दौरान, मौजूदा कोविड-19 महामारी के बारे में इन-फ्लाइट घोषणा, जिसमें एहतियाती उपायों का पालन किया जाना चाहिए (मास्क का बेहतर उपयोग और शारीरिक दूरी का पालन करना) उड़ानों/यात्रा और प्रवेश के सभी बिंदुओं पर किया जाएगा।
आगे कहा गया है, “यात्रा के दौरान कोविड-19 के लक्षण वाले किसी भी यात्री को मानक प्रोटोकॉल के अनुसार अलग किया जाएगा, यानी उस यात्री को मास्क पहनना चाहिए, उड़ान/यात्रा में अन्य यात्रियों से अलग किया जाना चाहिए और बाद में उपचार के लिए एक अलगाव सुविधा में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।”
यह भी कहा गया है कि आगमन पर, भौतिक दूरी सुनिश्चित करते हुए डी-बोर्डिग किया जाना चाहिए। प्रवेश स्थल पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत अलग किया जाए, स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार निर्दिष्ट चिकित्सा सुविधा में ले जाया जाए। सभी यात्रियों को आगमन के बाद अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करनी चाहिए और आगमन पर किसी भी तरह के लक्षण के मामले में अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र को रिपोर्ट करनी चाहिए।