सिंचाई घोटाला – ईडी ने पंजाब के ठेकेदार की 70.15 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

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नई दिल्ली,/चंडीगढ़ । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब के एक ठेकेदार और करोड़ों के सिंचाई घोटाले के कथित सरगना गुरिंदर सिंह और उनकी पत्नी की 70.15 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कुर्की में पंजाब और चंडीगढ़ में स्थित कुल 27 अचल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी।

आरोप लगाया गया था कि पंजाब में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित करने के विस्तृत नोटिस (डीएनआईटी) ठेकेदार गुरिंदर सिंह की पात्रता शर्तो को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे।

इसके अलावा गुरिंदर सिंह को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी परियोजनाओं के आवंटन और निष्पादन के संबंध में भी कई अनियमितताएं देखी गईं, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

ईडी ने शुरू में चल संपत्तियों (बैंक बैलेंस के रूप में) की पहचान गुरिंदर सिंह के स्वामित्व में की थी और उन्हें अपराध की आय का हिस्सा पाया गया था और सिंह द्वारा अनुसूचित अपराध के माध्यम से अर्जित किया गया था। 41.50 करोड़ रुपये के ऐसे बैंक बैलेंस को अनंतिम रूप से संलग्न किया गया था।

ईडी को पता चला है कि सिंह द्वारा अर्जित और प्राप्त अपराध की आय विभिन्न अचल संपत्तियों के रूप में भी उपलब्ध है। इस मामले में अब तक पहचाने गए और कुर्क किए गए अपराध की कुल आय 112 करोड़ रुपये है।

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