नई दिल्ली: देश में दो बच्चे पैदा करने की नीति लागू करने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने परिवार नियोजन की मांग वाली अर्जियों को खारिज करते हुए कहा कि यह अदालत का काम नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार को ही कदम उठाने चाहिए और वे इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं।