जामिया हिंसा मामला: दिल्ली HC ने पलटा ट्रायल कोर्ट का फैसला, 11 में से 9 आरोपियों पर केस दर्ज, फिर फंसे शरजील इमाम
नई दिल्ली/प्रयागराज. एक बड़ी खबर के अनुसार, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हिंसा के मामले में दिल्ली HC (Delhi High Court) ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए इस मामले के अब 11 में से 9 आरोपियों के ‘खिलाफ’ केस दर्ज किया है। इन आरोपियों में सफूरा जरगर, शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तनहा, मोहम्मद कासिम, महमूद अनवर, शजर रजा, उमैर अहमद, मोहम्मद बिलाल नदीम और चंदा यादव का नाम शामिल हैं।
गौरतलब है कि इन लोगों पर हिंसा, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने, पब्लिक सर्वेंट्स का रास्ता रोकने और कई अन्य धाराओं के तहत मामले पर केस दर्ज हुआ है। जानकारी हो कि ट्रायल कोर्ट ने बीते 4 फरवरी को ही शरजील इमाम, सफूरा जरगर समेत 11 लोगों को हिंसा के मामले से बरी कर दिया था। इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने फिर HC में याचिका दाखिल की थी।
जानकारी हो कि, मामला दिसंबर, 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा की घटनाओं से जुड़ा है। एफआईआर में दंगे और गैरकानूनी सभा के अपराधों का आरोप लगाया गया है- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341, 120बी और 34 लगाई गई।