केरल : केरल उच्च न्यायालय ने हाथी दांत के अवैध कब्जे से संबंधित एक मामले में अभिनेता मोहनलाल के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के राज्य सरकार (state government) के कदम को खारिज करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अभिनेता मोहनलाल की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। न्यायालय ने राज्य की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और मजिस्ट्रेट अदालत से उसे कुछ राहत देने के लिए नए सिरे से विचार करने के लिए कहा।
गौरतलब है कि निचली अदालत के आदेश को भी खारिज कर दिया और मामले में मुकदमा वापस लेने की राज्य सरकार की याचिका पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने कहा, “सरकार द्वारा मांगे गए वर्तमान मामले के अभियोजन को वापस लेने की मांग पर निचली अदालत द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है। साथ ही पक्षकारों को 3 मार्च को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है’।
उच्च न्यायालय ने कहा, ‘इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से, कम से कम छह महीने की अवधि के भीतर, जितनी जल्दी हो सके नए आदेशों को सुनने और पारित करने के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाएगा’। राज्य सरकार ने यह कहते हुए अभियोजन वापस लेने की मांग की थी कि यह अदालत के समय की बर्बादी होगी।
गौरतलब है कि जून 2012 में आयकर अधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी में अभिनेता के घर से चार हाथी दांत बरामद किए गए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि शीर्ष अभिनेता ने बिना किसी और जांच के मामले को दबाने के लिए अपने रसूख का इस्तेमाल किया था।