‘एयरलाइंस से उड़ान में देरी या रद्द होने के मामले में यात्रियों के साथ हो न्याय’, मंत्रालय ने कंपनियों को दिया निर्देश

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नई दिल्ली : केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोहरे और अन्य परिचालन संबंधी मुद्दों के कारण उड़ानें रद्द होने और देरी के बीच एयरलाइंस और ऑपरेटरों से यात्रियों के साथ न्याय करने को कहा है। नए साल में विशेष रूप से छुट्टियों के लिए परिवारों द्वारा हवाई यात्रा में वृद्धि देखी गई है, लेकिन मंत्रालय को उड़ान में देरी और रद्दीकरण की कई शिकायतें भी मिली हैं।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, “विमानन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सभी एयरलाइंस और ऑपरेटरों को अचानक उड़ान रद्द होने और अधिक देरी की स्थिति में यात्रियों के साथ न्याय करने की सलाह दी है। डीजीसीए यात्रियों की शिकायतों पर भी नजर रख रहा है।” ऑपरेटर प्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों और एयरलाइंस के साथ एक बैठक में, विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद ऑपरेटरों से उड़ान रद्द करने, या देरी और रिफंड नीतियों के मामले में नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) का सख्ती से पालन करने के लिए कहा।

दिसंबर में, सरकार के द्वारा उड़ान रद्द होने और देरी के कारण हवाई यात्रियों को मुआवजे के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। रद्दीकरण के मामले में, एयरलाइंस या तो वैकल्पिक उड़ान प्रदान करेगी या हवाई टिकटों की पूरी वापसी के अलावा मुआवजा भी प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, एयरलाइन उन यात्रियों को भोजन और जलपान प्रदान करेगी जो वैकल्पिक उड़ान की प्रतीक्षा करते समय पहले ही हवाई अड्डे पर अपनी मूल उड़ान के लिए रिपोर्ट कर चुके हैं।

उड़ान में देरी के मामले में, एयरलाइन को उड़ान की कुल देरी के आधार पर यात्री को भोजन और जलपान, एक वैकल्पिक उड़ान या टिकट का पूरा रिफंड या होटल आवास (स्थानांतरण सहित) प्रदान करना आवश्यक है।हालांकि, एयरलाइंस उन मामलों में क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं होगी जहां रद्दीकरण और देरी अप्रत्याशित घटना के कारण होती है। उड़ान में व्यवधान की स्थिति में प्रभावित यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं मंत्रालय की वेबसाइट, डीजीसीए वेबसाइट और संबंधित एयरलाइन की वेबसाइट पर प्रकाशित यात्री चार्टर के रूप में सार्वजनिक डोमेन में पहले से ही उपलब्ध हैं।

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