कंझावला केस: गृह मंत्रालय के अहम निर्देश, अंजलि एक्सीडेंट केस में आरोपियों पर लगेगी हत्या की धारा, 12 KM तक घसीटा
नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली के चर्चित कंझावला (Kanjhawala Case) में हुए अंजलि एक्सीडेंट (Anjali Accident) केस में अब आरोपियों पर हत्या की धारा भी लगाई जाने वाली है। दरअसल गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को इस केस में 302 की धारा जोड़ने का अहम निर्देश दिया है। विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच समिति द्वारा एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।
दरअसल सूत्रों के मुताबिक, मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अब गृह मंत्रालय ने पुलिस कंझावला केस के आरोपियों पर 302 यानी हत्या की धारा लगाकर मामले की तफ्तीश करने का निर्देश दिए गए हैं। दरअसल गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने इस बाबत रिपोर्ट तैयार की थी।
मिली जानकारी के अनुसार इस रिपोर्ट के मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने यह महत्वपूर्ण आदेश दिल्ली पुलिस को दिए हैं। ऐसी भी खबर है कि, पुलिस पिकेट और PCR में मौजूद पुलिसकर्मियों पर MHA ने कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं मंत्रालय की ओर से निर्देश है कि, जिस वक्त वारदात हुई, उस समय इलाके के DCP स्पष्टीकरण दें कि कानून व्यवस्था के वहां क्या इंतजाम थे। अगर उनके द्वारा कुछ भी उचित जवाब नहीं है तो उनके खिलाफ भी जरुरी कार्रवाई की जाए।
इसके पहले बीते गुरूवार को घटना के आरोपी आशुतोष (Ahutosh) की रोहिणी कोर्ट ने जमानत याचिका आज खरिज कर दी थी। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद मृतका अंजलि की मां ने भी अब तक कई बयान दिए है। दरअसल अंजलि की मां ने यह संगीन आरोप लगया था कि अंजलि की सहेली निधि भी इस हत्याकांड में शामिल है। बता दें कि निधि के खिलाफ ड्रग्स की तस्करी का भी केस दर्ज है। निधि वही लड़की है जो घटना वाली रात को मृतका अंजलि के साथ गाडी पर सवार थी।
जानकारी हो कि, बीते 31 दिसंबर की रात करीब 1।30 बजे कंझावला इलाके में 20 साल की अंजलि का दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था। वहीं मामले पर पुलिस के मुताबिक अंजलि स्कूटी से घर लौट रही थी। तभी कार सवार 5 युवकों ने टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद युवक कार लेकर भाग निकले। अंजलि कार के नीचे फंसी रही। उसे 12 किमी तक घसीटा गया। हालांकि इसके पहले 4 किमी घसीटने की बात सामने आई थी।