Karnataka Hijab Row Hc: 6वें दिन की सुनवाई: कर्नाटक सरकार ने कोर्ट से कहा – हिजाब इस्लाम का जरुरी धार्मिक प्रथा नहीं है

0 726

Karnataka Hijab Row Hc: कर्नाटक हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का क्या फैसला होगा, इस पर 6वें दिन की सुनवाई के बाद भी कोई फैसला नहीं आ पाया है। इस विवाद पर शुक्रवार को भी कोई फैसला नहीं मिल सका है. हालांकि अपनी दलील के दौरान एटॉर्नी जनरल (AG) प्रभुलिंग नवदगी ने कोर्ट में कहा कि हम यह मानते हैं कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है.

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कक्षाओं में हिजाब पर सरकारी प्रतिबंध के खिलाफ उडुपी में सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ रही मुस्लिम लड़कियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई आज फिर से शुरू की. राज्य के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी द्वारा याचिकाओं पर जवाब देने के लिए समय मांगे जाने के बाद अदालत ने कल सुनवाई स्थगित कर दी थी.

Karnataka Hijab Row Hc मामले में तर्क कर्नाटक में बढ़ते तनाव के बीच आते हैं, जहां पिछले साल के अंत में, छात्रों को मुस्लिम हेडस्कार्फ़ पहनने से रोका गया था, विरोध प्रदर्शन और भगवा स्कार्फ से जुड़े काउंटर प्रदर्शन जो तब से दूसरे राज्यों में फैल गए हैं.

तनाव को शांत करने के प्रयास में, कर्नाटक की राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह अस्थायी रूप से स्कूल बंद कर दिए, लेकिन पिछले दो दिनों से धीरे-धीरे खुल रहे हैं. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्कूलों में सभी धार्मिक प्रतीकों के पहनने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि वह हेडस्कार्फ़ प्रतिबंध पर विचार करता है.

 

रिपोर्ट – रुपाली सिंह

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.