नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को फिर झटका लगा है. स्वाति मालीवाल केस में बिभव अभी जेल में ही बंद रहेंगे. दिल्ली की तीसर हजारी अदालत ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी. बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है.
दरअसल, बिभव कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी हिरासत अवधि बढ़ा दी. अदालत ने दिल्ली पुलिस को उन्हें 22 जून को पेश करने का निर्देश दिया. इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने जांच अधिकारी की अनुपस्थिति को देखते हुए कुमार की हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी थी. बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था. मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें उसी दिन पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. अदालत ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के कारण अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता.
बिभव कुमार को 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था. कुमार के खिलाफ 16 मई को दर्ज की गई प्राथमिकी में आपराधिक धमकी देना, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग तथा गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने से संबंधित धाराएं शामिल की गई हैं. बिभव कुमार को अरविंद केजरीवाल का काफी करीबी माना जाता है.
उधर, बिभव कुमार ने नियमित जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है. 14 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत अर्जी पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति अमित शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने जमानत अर्जी पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. बिभव कुमार अभी न्यायिक हिरासत में हैं और आरोप है कि उन्होंने 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर हमला किया था. मामले में कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.