नई दिल्ली: पीएम किसान सम्मान निधि योजना केन्द्र सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की रकम दी जाती है। यह राशि प्रत्येक 4 महीनों में 3 किस्तों में किसान को 2,000-2000 रुपये करके दी जाती है। अब तक मोदी सरकार द्वारा किसानों को 14 किस्तें भेजी जा चुकी है तथा अब नंवबर में 15वीं किस्त जारी होना है। योजना के नियमानुसार, पहली किस्त अप्रैल-जुलाई , दूसरी अगस्त से नवंबर तथा तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच दी जाती है, ऐसे में अनुमान है कि दिवाली के पश्चात् 8 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में 15वीं किस्त के 2000-2000 रुपए भेजे जा सकते है।
15वीं किस्त से पहले सरकार ने योजना के लाभार्थियों की फाइनल सूची जारी कर दी है। जिन किसानों ने योजना की 15वीं किस्त का फायदा पाने के लिए पंजीकरण किया था वे अपना नाम प्रधानमंत्री किसान योजना के ऑफिशियल पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। संभावना है कि दिवाली के पश्चात् 8 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में 30 नंवबर से पहले अगली किस्त के 2000-2000 रुपए खातों में भेजे जा सकते है। हालांकि फाइनल तारीख को लेकर अभी ऑफिशियल पुष्टि होना बाकी है।
ध्यान रहे 15वीं किस्त का फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को प्राप्त होगा जिन्होंने eKYC, भू सत्यापन तथा आधार लिंक की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। यदि आप ये नहीं करवाते हैं, तो आपकी किस्त अटकना तय है। प्रधानमंत्री किसान योजना संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी पर किसान ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 के माध्यम से सम्पर्क कर सकते हैं।
इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ:-
ऐसे किसान सम्मिलित हैं, जिनके परिवार में कोई टैक्स देता हो तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
पति या पत्नी में से कोई बीते वर्ष आयकर भरा है तो उसे इस योजाना का लाभ नहीं प्राप्त होगा।
खेती की जमीन का उपयोग कृषि कार्य की जगह दूसरे काम में कर रहे हैं या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम करते हैं, मगर खेत के मालिक नहीं हैं को भी लाभ नहीं प्राप्त होगा।
अगर कोई किसान खेती कर रहा है, मगर खेत उसके नाम पर नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा। यदि कोई खेती की जमीन का मालिक है, मगर वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है उसे भी इस योजना से वंचित किया गया है।
मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री को भी प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
अपात्रों की सूची में प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोग भी आते हैं।
किसान होते हुए भी अगर किसी को 10000 रुपये महीने से ज्यादा पेंशन प्राप्त होती है तो वो इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते।