इन 5 प्वाइंट्स में जानें ड्राइविंग लाइसेंस को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया

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नई दिल्ली। अगर आप कोई भी वाहन चलाना चाहते हैं तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। उसके बिना तो आप किसी भी वाहन को नहीं चला पाएंगे। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस को अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए इससे जुड़ी सभी जानकारी लेकर आए हैं।

भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार (जैसे, निजी वाहन, वाणिज्यिक वाहन, आदि) के कारण ट्रांसफर की प्रक्रिया में काफी अंतर होता है। इसमें कई चरण होते हैं।

मूल राज्य से प्राप्त करें:आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या मूल राज्य जहां आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था, वहां से एनओसी प्राप्त करना होगा। इसमें ये होता है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज , ड्राइविंग लाइसेंस के हस्तांतरण के लिए आवेदन पत्र, जो आमतौर पर आपके राज्य में आरटीओ की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, या उपयोगिता बिल, आयु प्रमाण, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, या पासपोर्ट, मूल राज्य से प्राप्त एनओसी चार से छह पासपोर्ट साइज फोटो

राज्य के आरटीओ पर जाएं , इसके बाद आप राज्य के आरटीओ पर जाएं जहां आप अपने डीएल को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। आरटीओ को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें।

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