नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार, आबकारी घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल CBI मामले मे दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। वहीं खबर यह भी है कि, मनीष सिसोदिया जमानत याचिका को लेकर दिल्ली HCके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
दरअसल आज दिल्ली HC ने शराब नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले CBI मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत कि याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि, वे एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं और जमानत मिलने पर वे इस केस से संबंधित गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
वहीं निचली अदालत ने बीते 31 मार्च को मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी थी। पता हो कि, सिसोदिया शराब घोटाले मामले में आरोपी हैं। इधर CBI ने भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं आज इस बाबत ‘आप’ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया कि जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया गया है।