आजमगढ़: एमपी-एमएलए कोर्ट में 3 जुलाई को माफिया मुख्तार अंसारी की वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के जरिए से पेशी हुई थी। मजदूर हत्याकांड में माफिया की वर्चुअल पेशी के दौरान मुख्तार की ओर से गवाह को धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित गवाह ने खुद की सुरक्षा को लेकर कोतवाली में तहरीर दी है। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही कर रहे व्यक्ति ने गुरुवार को शहर कोतवाली में खुद को मुख्तार की ओर से धमकी दिए जाने के मामले में तहरीर दी है। हालांकि इस मामले में गवाह को सुरक्षा मुहैया कराए जाने तक उसकी पहचान को गुप्त रखा गया है।
एसपी के निर्देश के बाद पीड़ित गवाह को को सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार, 3 जुलाई को माफिया मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गवाह को धमकी दी थी। मुख्तार के डर के कारण पीड़ित गवाह ने इस मामले में अब तक शिकायत पुलिस में नहीं की थी। इस मामले की जानकारी सरकारी वकील को होने के फिर से यह मामला गरमाया है।
तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकला गांव में सड़क निर्माण ठेके के विवाद में मुख्तार अंसारी के लोगों ने ठेकेदार पर फायरिंग की थी। ठेकेदार के दो मजदूर गोली लगने से घायल हो गए। एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताते चलें कि ठेकेदार फायरिंग में बच गया। उसकी तहरीर पर माफिया मुख्तार अंसारी समेत उसके सहयोगियों को नामजद किया गया।
एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि आईएस 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी पर थाना तरवां में साल 2014 में हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है ।इस मामले में गवाह को धमकी देने की शिकायत मिली है। जिसके बाद थाना कोतवाली में पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 506 के एफआईआर दर्ज कर विवेचना कर रही है। साथ ही गवाहों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। माफियाओं के खिलाफ विचाराधीन मामलों में प्रभावशाली विवेचना करने के लिए अलग से एक सेल का गठन जनपद में किया गया है।