माफिया मुख़्तार अंसारी को 10 साल की जेल, कृष्णानंद हत्याकांड में कोर्ट ने 16 साल बाद सुनाया फैसला

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को MP-MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल जेल की सजा सुनाई है, साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि, गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी में नवंबर 2005 को तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानन्द राय सहित 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस समय यूपी में मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार थी। इसके बाद जब सरकार बदली और मायावती सीएम बनीं, तब जाकर 2 साल बाद इस मामले में 2007 में अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और जीजा एजाजुल हक के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। जिसमे अब 16 साल बाद फैसला आया है।

कृष्णानंद राय के काफिले पर हुई थीं 500 राउंड फायरिंग:-

बता दें कि, गाजीपुर में 29 नवंबर 2005 को मोहम्मदाबाद से तत्कालीन भाजपा MLA कृष्णानंद राय समेत कुल 7 लोगों को सरेआम गोलियों से भून दिया गया था. चुनावी दुश्मनी के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया था. इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल को आरोपी बनाया गया था. दरअसल, जिस मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर अंसारी बंधुओं की तूती बोलती थी, उस सीट से कृष्णानंद राय ने 2002 चुनाव में मुख़्तार के भाई अफजाल अंसारी को हरा दिया था. जिससे मुख़्तार और अफजाल आगबबूला थे।

बता दें कि, कृष्णानंद राय की हत्या उस वक़्त की गई, जब वह भांवरकोल ब्लॉक के सियाड़ी गांव में आयोजित एक स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किए गए थे. जब वह मैच का उद्घाटन कर वापस लौट रहे थे, तभी बसनिया चट्टी के पास घात लगाए हमलावरों ने कृष्णानंद राय के काफिले पर एके-47 से 500 राउंड गोलीबारी कर दी थी. दिनदहाड़े बीच सड़क पर हुई इस गोलीबारी में 7 लोगों की जान चली गई थी, अकेले कृष्णानंद राय के शरीर से लगभग 67 गोलियां निकाली गई थीं।

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