महाराष्ट्र: हाईकोर्ट का निर्देश, दिवाली के दौरान रात 8 से 10 बजे के बीच फोड़े जा सकते हैं पटाखे

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मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवाली को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के नए निर्देश के अनुसार, अब महाराष्ट्र में दिवाली के दौरान रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे फोड़े जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने यह निर्देश बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रख कर जारी किया है।

बीएमसी के मुताबिक, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मौसम के मिजाज में बदलाव के कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है, सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम दोनों ने इसे नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।

इसके पहले मुंबई में शाम 7 से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ने का आदेश था, लेकिन अब ये समय घटा दिया गया है। तीन घंटे नहीं अब महज दो ही घंटे पटाखे जलाने का समय हाई कोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए निर्देश जारी किए है। अदालत ने कहा कि मुंबई में निर्माण कार्य बंद नहीं होंगे लेकिन कुछ निर्देश लागू होंगे।

कोर्ट ने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान कंस्ट्रक्शन मटेरियल के वाहनों को ढकना अनिवार्य होगा। साथ ही महाराष्ट्र के 10 शहरों की प्रदूषण की रिपोर्ट महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पेश करनी होगी।

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