मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 6 बिंदुओं पर मांगा जवाब, अगली सुनवाई पर डीजीपी को मौजूद रहने का आदेश

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मणिपुर हिंसा: मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस बीच, सीजेआई ने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों की एक समिति बनाने की बात कही जो नुकसान, मुआवजा, पीड़ितों के 162 और 164 के बयान दर्ज करने की तारीख सहित विवरण पर विचार करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि- हम यह भी देखेंगे कि किन मामलों-एफआईआर को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए. सरकार को इन सबके समाधान के बारे में सोचकर हमारे पास आना चाहिए.’

प्री-जज कमेटी क्या करेगी?
सीजेआई ने कहा- हम इस कमेटी की समय सीमा तय करेंगे, जो वहां जाकर राहत और पुनर्वास की समीक्षा करेगी. हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि 6500 एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंपना असंभव है. इसलिए राज्य पुलिस को जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। तो हम क्या कर सकते हैं, उस मुद्दे पर भी सोचेंगे. सीजेआई ने कहा कि मणिपुर में मरने वाले सभी हमारे अपने थे. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कुछ शव अभी भी शवगृह में हैं और किसी ने उन पर दावा नहीं किया है. इन तमाम तथ्यों और दलीलों के बाद मणिपुर मामले की अगली सुनवाई सोमवार 7 अगस्त को होगी. इस बीच डीजीपी को मौजूद रहना होगा.

क्या मणिपुर मामले की जांच कर सकती है सीबीआई?
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कई तथ्य रखे गए और कोर्ट ने कई सवाल भी पूछे. सीजेआई ने कहा- हम सीबीआई से जानना चाहते हैं कि सीबीआई के मूल ढांचे की सीमाएं क्या हैं, साथ ही क्या वे यह जांच कर सकते हैं.

इस मामले में क्या कदम उठाए जा सकते हैं?
अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बेहद परेशान करने वाली हैं. हमें समग्र दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।’ हम अदालत की सहायता के लिए शुक्रवार को लौटेंगे। सीबीआई को आगे बढ़ने दें और देखें कि क्या तथ्य मौजूद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह गंभीर रूप से चौंकाने वाली स्थिति है. इस युद्ध जैसे हालात में आरोप-प्रत्यारोप की बजाय इस पर ध्यान देना जरूरी है कि अब क्या कदम उठाए जा सकते हैं. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 6500 एफआईआर की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई पर डालने से सबकुछ फेल हो जाएगा.

घटना कब हुई, एफआईआर कब दर्ज हुई, बयान कब लिया गया?
सीजेआई ने आदेश लिखते हुए कहा कि राज्य में 150 लोग मारे गए. 3 से 5 मई के बीच 59 लोग मारे गए. 9 जून को 13 लोगों की मौत हो गई, 502 घायल हो गए। 5,101 मामले आग के हैं. राज्य में 6,523 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 252 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 12,740 लोगों को निवारक हिरासत के तहत गिरफ्तार किया गया है। 11 एफआईआर में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

वे कौन से 6 बिंदु हैं जिन पर कोर्ट विस्तृत रिपोर्ट चाहता है?
इसके साथ ही कोर्ट ने मणिपुर के डीजीपी को अगली सुनवाई में कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है. कोर्ट उनसे सीधे सवाल करेगा. प्राथमिकी का बंटवारा, प्राथमिकी दर्ज करने, बयान दर्ज करने, गिरफ्तारी आदि की जानकारी ली जायेगी. सीजेआई ने कहा कि हमें पूरे और विस्तृत आंकड़ों के साथ एक नोट तैयार करना चाहिए और अगली तारीख पर कोर्ट को सूचित करना चाहिए, जिसमें ये सारी जानकारी होनी चाहिए. जिसके लिए कोर्ट रिपोर्ट के 6 बिंदु खुद ही बताए गए हैं.

घटना की तारीख.
जीरो एफआईआर दर्ज करने की तारीख.
नियमित एफआईआर दर्ज करने की तारीख.
वह तारीख जिस दिन गवाहों के बयान लिए गए थे.
जिस दिन कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान लिया गया.
गिरफ़्तारी की तारीख.

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